अजमेर : विशेष न्यायालय ने दी दरिंदगी के आरोप में 20 साल की कड़ी सजा, नाबालिग से किया था दुराचार

दुष्कर्म के लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां नाबालिक लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा हैं। ऐसा ही एक मामला 22 जुलाई 2019 को भिनाय से आया था जहां सियाराम के खिलाफ नाबालिग से दुराचार का मुकदमा दर्ज किया गया था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अजमेर की विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि भिनाय थाने में नाबालिग के परिजनों ने 22 जुलाई 2019 को भिनाय निवासी सियाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी को आरोपी सियाराम बहला फुसला कर ले गया और तेरह दिन तक अपने साथ रखा। साथ ही इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया। जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई चली और सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 60 हज़ार के अर्थ दंड से दंडित किया।