कोटा : नाबालिग से 25 दिन तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिला 12 साल का कारावास

न्यायालय पाॅक्सो क्रम संख्या 3 ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी केशोराम को 12 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को जेल भेज दिया। मोहनपुरा पुलिस थाना मंडाना निवासी केशोराम पुत्र जगदीश के विरुद्ध आरोप था कि वह 24 अप्रैल-16 को नाबालिग को मंदरगढ़ ले गया और 25 दिन तक दुष्कर्म किया। मंडाना पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

दुष्कर्मी व सहयाेगी को 10-10 साल की सजा

न्यायालय पॉक्सो क्रम-4 ने नाबालिग से दुष्कर्म के 7 साल पुराने में देवीशंकर उर्फ कालू निवासी देवली मांझी को 10 साल का कारावास, 13500 रुपए के अर्थदण्ड और भगाने में सहयाेग करने वाले चेतराम निवासी मिर्जापुर थाना अंता को 10 साल कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25 अप्रैल 2014 को उद्योगनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था कि देवीशंकर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से 16 गवाहों के बयान कराए गए।