उदयपुर : आखिरकार आ ही गया कोर्ट का फैसला, 11 साल बाद मिली अपहरण दोषियों काे 10 वर्ष की कैद

युवक का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिराैती मांगने वाले पांच दाेषियाें काे एडीजे-4 के पीठासीन अधिकारी धीरज शर्मा ने 10 साल कठाेर कैद की सजा सुनाई है। मामले में अपर लाेक अभियाेजक संदीप श्रीमाली ने पैरवी करते हुए 35 गवाह और 90 दस्तावेज पेश किए। काेर्ट ने मामले में सेक्टर-5 गायत्री नगर निवासी पंकज पुत्र जगदीश लावटी, राजसमंद रेलमगरा के नारू उर्फ नारिया पुत्र पारुनाथ कालबेलिया, कुंवारिया के मुकेश पुत्र पुरण माेगिया, कुंवारिया के अर्जुनलाल पुत्र पूरण माेगिया, केलवा के मीठालाल पुत्र लक्ष्मण वागरिया काे दाेषी माना है।

यह था मामला : प्रकरण में 5 मार्च 2009 काे राजमल दाेशी ने हिरण मगरी थाने में रिपाेर्ट दी थी। इसमें बताया कि उनका पुत्र मुकेश दुकान के लिए निकला लेकिन पहुंचा नहीं। उसका फोन आने पर अपहरण का अंदेशा हुआ। अभियुक्ताें ने मैसेज कर 50 लाख की फिराैती मांगी थी। 6 मार्च काे मुकेश अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट गया।