प्रेमी जोड़ों के पक्ष में हैं ये कानूनी नियम, जरूर रखें इनकी जानकारी

प्यार करना कोई बुराई नहीं हैं, यह तो एक अद्भुद अहसास होता हैं जो कभी भी हो सकता हैं। प्यार करना आसान हैं लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता हैं। अपने प्यार को सार्थक बनाने में प्रेमी जोड़ों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। कई बार तो प्रेमी जोड़ों को पुलिस का भी सामना करना पड़ जाता हैं। वहीँ कई जोड़ों को कानूनी पचड़ों में फंसा दिया जाता हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको कुछ कानूनी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इन नियमों को जानकर आप स्मार्ट तो बनेंगे ही, बल्कि बिना किसी डर के अपने पार्टनर के साथ आजादी वाली जिंदगी जी पाएंगे। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में...

लिव-इन रिलेशनशिप कानून

शादी किए बिना कपल्स का रहना यानी लिव-इन रिलेशन का चलन समय के साथ तेजी से बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा था, दो बालिग (लड़का या लड़की), जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो, वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को मर्जी से फिजिकल रिलेशन बनाने की भी पूरी तरह आजादी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि वयस्क होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी करने के लिए आजाद है। लेकिन जिस तरह पति-पत्नी का तलाक होने पर पति, पत्नी को खर्चा-भत्ता देता है, उसी प्रकार लिव इन रिलेशन खत्म होने पर कोर्ट आखिरी फैसला लेगा और जुर्माना भी लगा सकता है।

लव मैरिज का अधिकार


कई बार परिवार वाले अनमैरिड कपल की शादी नहीं होने देते हैं लेकिन आपको बता दें कि यह आपके पास कानूनी अधिकार होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार होता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार अगर आप और आपका पार्टनर बालिग है तो आप साथ में घूम सकते हैं और आपके पास शादी करने का भी अधिकार होता है।

होटल में ठहरने के नियम

कई बार आपके सामने खबरें आती रहती होंगी कि अनमैरिड बालिग कपल्स को होटल में नहीं रुकने नहीं दिया जाता। लेकिन भारतीय कानून बालिग कपल्स को ये अधिकार देता है कि वे कहीं भी जाकर किसी भी होटल में रुक सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो बालिग कपल्स को एक साथ होटल में ठहरने से रोके। लेकिन इसके लिए दोनों पार्टनर को अपना पहचान पत्र और जरूरी डॉक्युमेंट की कॉपी देनी होगी। कई होटल्स में लोकल आईडी एक्सेप्ट नहीं की जातीं इसलिए होटल में रुकने से पहले नियम व शर्तें जरूर पढ़ लें।

पुलिस से सुरक्षा मांगने का अधिकार


ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां प्रेम विवाह करने वालों को मार दिया जाता है। अधिकतर ऑनर किलिंग के मामले प्रेम विवाह को लेकर होते हैं। इसलिए आप इसको लेकर पहले से तैयारी कर लें। यदि आपको परिवार या रिश्तेदारों से खतरा है तो इस बात को लोकल पुलिस, एसपी, डीएम को बताएं। वो आपकी मदद करेंगे। आप पुलिस से मदद ले सकते हैं।

सार्वजनिक जगह पर बैठने के नियम

अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर बैठ सकते हैं। आईपीसी की धारा 294 के तहत अगर कोई सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करता है तो उसे 3 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें सार्वजनिक जगह पर ऐसी कोई हरकत न करें। अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती।

एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स

कपल्स को इसके बारे में भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आपको 'घरवाली और बाहरवाली' का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून की नजर में ये गलत है। इसलिए शादी करने के बाद किसी गैर औरत के साथ रिश्ता न रखें। अगर आपको शादी करनी है तो इसके लिए पहली पत्नी से तलाक लें या उसकी मर्जी के आधार पर अपने नए रिश्ते को लेकर सोच सकते हैं।

अपशब्द के लिए नियम

यदि कोई कपल्स ऐसे रिलेशन में हैं, जिसमें अपशब्दों या गाली-गलौच का प्रयोग होता है। ऐसे में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार, लड़कियां सुरक्षा की डिमांड कर सकती हैं।

फिजिकल रिलेशन पर नियम

भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के माध्यम से निजता का अधिकार प्रदान करता है। आसान शब्दों में कपल्स प्राइवेट जगह पर एक-दूसरे से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017-2018 में 2 मामलों पर अपने इस फैसले को दोहराया था।