देश के इन शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य, होगी कानूनी कार्रवाई

चीन से शुरू हुआ कोरना वायरस ने भारत समेत कई देशों में तहलका मचा रखा है। यह खतरनाक वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं भी बना रही है। इसी बीच कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए कई राज्य ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर निकलने पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।’योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है, ‘एपिडेमिक ऐक्ट 1987 और यूपी एपिडेमि डिजीज (कोविड-19) 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली लागू रहने तक हर व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक जगहों पर निकलते समय फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।’मास्क की सीमित उपलब्धता देखते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि साफ कपड़े से तीन लेयर का फेस कवर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस कवर ना होने पर गमछा, रुमाल और दुपट्टे को भी फेस कवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इस बात की भी सलाह दी गई है कि गमछे या अन्य कपड़ों को बिना साबुन से धोए दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए।

रुद्रप्रयाग

जिले में भले ही कोरोना संक्रमित होने का अभी तक कोई मामला न आया हो, लेकिन देशभर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अब रुद्रप्रयाग में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार से यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने घर से बाहर निकला तो उस पर एक हजार रुपये अर्थदंड के साथ ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्वीट किया,‘ चेहरे पर मास्क लगाने से काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को कम किया जा सकता है। इसलिये यह फैसला किया गया है कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये मास्क लगाना आवश्यक होगा। कपड़े का मास्क भी उपयोग में लाया जा सकता ।’

एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत फैसला

यह फैसला एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में इस वायरस को न फैलने के लिए पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इन राज्यों में पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं।

धारा 188 के तहत दी जाएगी सजा

मुंबई में पुलिस ऑफिसर या वार्ड असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा नियुक्त अधिकारी मास्क न पहनने वाले को गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं मास्क न पहनने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनने से भी कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। इसलिए हर शख्स को घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनना जरूरी है।