डॉक्टर से पूछे बिना Painkiller और Antibiotic लेना पड़ सकता है भारी, CDSCO की चेतावनी

भारत के दवा नियामक Central Drugs Standard Control Organisation यानी CDSCO ने दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक्स के बिना चिकित्सकीय सलाह इस्तेमाल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। 22 सितंबर को जारी इस एडवाइजरी में खास तौर पर Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs यानी NSAIDs और एंटीबायोटिक्स के गलत, बार-बार या लंबे समय तक इस्तेमाल से होने वाले जोखिमों पर ध्यान दिलाया गया है। CDSCO ने इससे किडनी संबंधी जटिलताओं और Chronic Kidney Disease का जोखिम बढ़ने की बात कही है।

किन दवाओं को लेकर चेतावनी दी गई है

CDSCO ने दर्द और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली NSAIDs तथा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को कहा है। एडवाइजरी के मुताबिक इन दवाओं का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए, जब चिकित्सकीय रूप से इसकी जरूरत हो। दवा की सही मात्रा और सही अवधि भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार होनी चाहिए।

नियामक ने लोगों को दर्द, बुखार या दूसरी तकलीफ होने पर बार-बार अपनी मर्जी से painkiller लेने से बचने की सलाह दी है। अगर दर्द या बुखार बना रहता है या दोबारा होता है तो चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है।

किडनी पर क्यों बढ़ सकता है खतरा

CDSCO ने NSAIDs के अनुचित इस्तेमाल को किडनी से जुड़े जोखिमों से जोड़ा है। खास तौर पर जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है या जिनमें renal impairment का जोखिम है, उन्हें NSAIDs लेने से पहले अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी देने की सलाह दी गई है।

नियामक ने डॉक्टरों को भी दवा लिखते समय मरीज की उम्र, दूसरी बीमारियों, पहले से चल रही दवाओं और किडनी से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखने को कहा है।

एंटीबायोटिक भी खुद से न लें

CDSCO ने एंटीबायोटिक्स को लेकर भी स्पष्ट चेतावनी दी है। एडवाइजरी के अनुसार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए और ऐसी बीमारियों में भी इन्हें नहीं लेना चाहिए, जहां इसकी चिकित्सकीय जरूरत नहीं है। इनमें ज्यादातर सामान्य वायरल संक्रमण शामिल हैं।

एंटीबायोटिक की डॉक्टर द्वारा दी गई खुराक और अवधि का पालन करने की सलाह दी गई है। बची हुई एंटीबायोटिक दवा बाद में खुद से लेने या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने से भी बचने को कहा गया है।
मेडिकल स्टोर और फार्मासिस्टों के लिए भी निर्देश

CDSCO ने फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर, वितरकों और अस्पतालों को भी दवाओं की बिक्री और इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन करने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि prescription वाली दवाओं की बिक्री संबंधित नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए और फार्मासिस्ट या रिटेलर को एंटीबायोटिक या prescription-only NSAIDs के खुद से इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के Drugs Control Authorities को भी डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, मेडिकल स्टोर संचालकों और आम लोगों के बीच इन दवाओं के सुरक्षित और उचित इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बढ़ाने को कहा गया है।

CDSCO की एडवाइजरी कब जारी हुई

CDSCO की आधिकारिक वेबसाइट पर इस एडवाइजरी को 22 सितंबर 2026 की तारीख के साथ सूचीबद्ध किया गया है। इसका शीर्षक है- “Indiscriminate use of painkillers (NSAIDs), antibiotics and associated risk of Chronic Kidney Disease।”