
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया। अभिनेता को सोशल मीडिया पर लोगों के एक वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर ट्रोल भी किया जा रहा हैं। इंदौर में एक और एनजीओ रणवीर सिंह के खिलाफ सड़क पर उतर आई। एनजीओ ने रणवीर सिंह का पोस्टर लगाकर 'मानसिक कचरा' लिख दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने अपने कपड़े रणवीर सिंह के पोस्टर से बने बॉक्स में दान किये। 'नेकी की दीवार' नाम की सामाजिक संस्था ने एक गली में एक टेबल पर एक बॉक्स रखा, जहां लोगों को अपने कपड़े दान करते देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बॉक्स में फोटोशूट से रणवीर की न्यूड फोटो भी है। बॉक्स में एक बैनर भी है जिसमें एक आपत्तिजनक संदेश लिखा है, 'मेरे स्वच्छ इंदौर ने ठाना है... देश से मानसिक कचरा भी हटाना है।'
कई लोगों ने दान अभियान का मजाक उड़ाया, जिसमें एक उपयोगकर्ता ने कहा, 'यह मजेदार नहीं है- कुछ लोग ऐसा करके खुद का भी मज़ाक उड़ा रहे हैं! अपने तथाकथित अतिरिक्त कपड़े उन लोगों को दान करें जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, रणवीर आपके लिए एक कपड़े की दुकान खरीद सकते हैं।'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कुछ न्यूड तस्वीरों पर ओवर रिएक्ट करने की बात हम लोगों पर छोड़ दें।'
एक तीसरे ने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'उनकी शैली की आलोचना से लेकर अब कपड़े न पहनने के लिए आलोचना की जा रही है! उसे आराम दो!'
रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्जरणवीर सिंह पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। रणवीर पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 292, 293, 509 और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है। रणवीर के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनके तहत उन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत भी केस दर्ज हुआ है, जो गैर-जमानती है।
IPC की धारा 292
प्रावधानइसमें अश्लीलता को परिभाषित किया गया है। इसके तहत अगर किसी किताब, पेपर, पैम्फलेट, मैग्जीन, लेख, ड्रॉइंग या किसी भी ऐसी चीज को अश्लील माना जाएगा, जो कामुक है या कामुक बनाती है या फिर जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर लोगों भ्रष्ट हो सकते हैं।
कितनी सजापहली बार दोषी पाए जाने 2 साल कैद और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद और 5000 रुपये तक के जुर्माने की सजा। ये जमानती अपराध है।
IPC की धारा 293
प्रावधानअगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को ऐसी अश्लील सामग्री बेचता है या दिखाता है या प्रदर्शित करता है या बांटता है या इसकी कोशिश भी करता है, तो इस धारा के तहत केस दर्ज होता है।
कितनी सजापहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद और 2000 रुपये की जुर्माने की सजा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और 5000 रुपये तक की जुर्माने की सजा हो सकती है। ये भी जमानती अपराध है।
IPC की धारा 509
प्रावधानअगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के मकसद से कोई शब्द कहता है या आवाज निकालता है या शरीर को छूता है या किसी ऐसी वस्तु को दिखाता है जिससे स्त्री की गरिमा का अपमान हो, तो इस धारा के तहत केस दर्ज होता है।
कितनी सजाइस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये भी एक जमानती अपराध होता है।
IT एक्ट की धारा 67(A)
प्रावधानअगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन करता है, जो कामुक हो, तो ये धारा लगाई जाती है। इस धारा में यौन कृत्य वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करने के लिए सजा का प्रावधान है।
कितनी सजाये गैर-जमानती अपराध है। इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जबकि, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।