राजस्थान सरकारी की नई गाइडलाइन, 8 जून को नहीं खुलेंगे मंदिर; होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के लिए जारी किए ये नियम
By: Pinki Sat, 06 June 2020 8:14:23
राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थान खोलने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शोपिंग मॉल को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सख्त शर्तों के साथ कल्ब भी खोलने की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। सरकार ने लॉकडाउन 5 का संशोधित आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में होटल, रेस्टोरेंट और कल्ब को लेकर सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि शर्तों के साथ ही इन पब्लिक प्लेस को खोलने की अनुमति दी जा ही है। इन जगहों पर नई गाइडलाइन का पालन सख्त तौर पर सभी को करना होगा।
ऐसे समझें सरकार की नई गाइडलाइन
- सरकार के कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 4 जून 2020 को जारी कोविड-19 नियंत्रण के सभी गाइडलाइन का पालन करा होगा।
- होटल और अन्य अतिथि सेवाओं में भी कोरोना वायरस से संबंधित नियम लागू रहेंगे।
- सभी रेस्टोरेंट और होटल को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम मानने होंगे।
- होटल में टेबल सीटिंग की खास व्यवस्था होगी। दो टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी।
- फास्ट फूड एरिया जहां स्टेंडिंग टेबल की व्यवस्था है वहां 8 फीट की दूरी होना जरूरी है।
- रेस्टोरेंट और होटल के एक टेबल में दो से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- शॉपिंग मॉल में सैनिटाइजेश, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ केंद्र द्वारा तय किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करना है।
- लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखा होगा।
आपको बता दे, राजस्थान में शनिवार को 44 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें पाली में 14, चूरू में 10, जयपुर में 9, कोटा में 3, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, भीलवाड़ा और दूसरे राज्यों से आए 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिले। जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव की संख्या 10128 पहुंच गई। कोटा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। राज्य में इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 219 हो गया है।