लॉकडाउन 5.0 नहीं अब अनलॉक 1, तीन चरण में खुलेगा देश, जानिए क्या हैं इसके नियम
By: Pinki Sat, 30 May 2020 7:31:35
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। 1 जून से अब देश अनलॉक होने जा रहा है। वह भी तीन फेज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी।
From 01.06.2020
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa
बता दें कि स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
- देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
- लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।
- 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।
- पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।
- पहला चरण
धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।
- दूसरा चरण
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।
- तीसरा चरण
हालातों का अवलोकन करने के बाद निम्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय़ लिया जाएगा
1- अंतर्राष्टीय हवाई यात्रा
2- मेट्रो रेल
3- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, प्रार्थनास्थल या बारातघर जैसे स्थान
4-राजनीतिक/सामाजिक/स्पोर्ट्स/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां