रेलवे ने 200 ट्रेनों की टिकट बुकिंग के नियमों में किए कुछ बदलाव, यात्रियों के लिए जानना बेहद जरुरी

By: Pinki Fri, 22 May 2020 09:18:09

रेलवे ने 200 ट्रेनों की टिकट बुकिंग के नियमों में किए कुछ बदलाव, यात्रियों के लिए जानना बेहद जरुरी

1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा के बाद अब रेल मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग के लिए भी कई रास्ते खोल दिए हैं। बता दे, इन ट्रेनों की बुकिंग रेलवे ने 21 मई से शुरू कर दी है, हालाकि, पहले रेलवे ने कहा था कि इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ही होगी लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुक करने के कई विकल्प खोल दिए है। इसके साथ ही रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव भी किए है जिनको जानना बेहद जरुरी हैं...

- इन 200 ट्रेनों के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर, IRCTC के एजेंट, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र (YTSK), पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) और कॉमन सर्विस सेंटर्स से इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक करवा पाएंगे। इन सभी काउंटर से यात्री टिकट बुक करवाने के साथ ही उन्हें कैंसिल भी करवा सकते हैं।

- सेंट्रल रेलवे ने अपने जोन के काउंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जहां से यात्री काउंटर टिकट बुक करवा सकते हैं। इनमें मुंबई डिविजन, नागपुर डिविजन, भुसवल डिविजन, सोलापुर डिविजन और पुणे डिविजन के रेलवे काउंटर शामिल हैं। सेंट्रल रेलवे ने करीब 46 काउंटर्स की लिस्ट जारी की है जहां यात्री जाकर अपना कंफर्म टिकट बुक करवा सकते हैं। ये सभी काउंटर्स आज यानी 22 मई से खोल दिए जाएंगे।

- अग्रिम आरक्षण की अवधि (ARP) अधिकतम 30 दिन होगी। यानी यात्री इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे। जैसे 30 जून की यात्रा के लिए यात्री 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं।

- RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा, हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान नियमों के मुताबिक AC-1 में 20, AC-2 में 50, AC-3 में 100 और स्लिपर कोच में 200 वेटिंग टिकट बुक किए जा सकते हैं।

- यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित (UTS) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा।

- इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी।

- सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच की जाएगी और केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ्य यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति होगी।

- केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

- सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं।

- स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेंगे। बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे।

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