क्रूज ड्रग्स पार्टी केस: खत्म हो रही NCB की कस्टडी, आर्यन खान को होगी जेल या मिलेगी जमानत आज होगा फैसला

By: Pinki Thu, 07 Oct 2021 10:09:33

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस: खत्म हो रही NCB की कस्टडी, आर्यन खान को होगी जेल या मिलेगी जमानत आज होगा फैसला

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज आर्यन खान की NCB कस्टडी समाप्त हो रही है। आर्यन के अलावा रविवार को गिरफ्तार हुए 7 अन्य आरोपियों की कस्टडी भी आज ही खत्म हो रही है। अब यह देखना है कि आज NCB इन लोगों की आगे की कस्टडी मांगती है या नहीं। आपको बता दे, इस मामले में अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 8 लोग 7 अक्टूबर तक और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं। आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धामीचा और नूपुर सतीजा की कस्टडी भी आज समाप्त हो रही है। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।

आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई के जोगेश्वरी में छापेमारी की और 3 अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेख को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। NCB का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को गोरेगांव निवासी श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक विदेशी नागरिक को अरेस्ट किया है। विदेशी नागरिक पर क्रूज से गिरफ्तार लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है।

पढ़ाई के दौरान आर्यन के ड्रग्स लेने की बात आई थी सामने

उधर, आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे आज उनकी जमानत की अर्जी भी अदालत में दायर कर सकते हैं। अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान के पास से NCB को न तो ड्रग्स मिली और न ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया। इसके अलावा मानशिंदे ने अदालत के सामने कहा कि NCB ने आर्यन खान पर जितनी भी धाराएं लगाई हैं वह सब जमानती हैं। वहीं, NCB ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की वॉट्सऐप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर के भी संपर्क में थे। NCB ने कोर्ट को बताया कि आर्यन ने अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया था। इसलिए इस ड्रग्स मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी किए जाने की जरूरत है।

NDPS की धाराओं के तहत गिरफ्तारी

आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है। इनमें सेक्शन 8C ड्रग्स लेने पर लगती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) नशीली दवाओं से जुड़ा सख्त कानून है। इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स लेता है, तो यह भी दंडनीय अपराध है।

इस धारा के क्लॉज (A) में कहा गया है कि कोकीन, मॉर्फीन जैसे प्रतिबंधित नशे का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या 20,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।

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