उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की Unlock- 1.0 की गाइडलाइन, 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट; शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें
By: Sun, 31 May 2020 6:19:48
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 (Unlock-1)की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि परिवहन खुल रहा है। स्कूल-कॉलेज के बारे में जुलाई में खोलने पर विचार किया जाएगा। गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर का आवागमन एकदम से खोलने पर वहां समस्या बढ़ सकती है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में...
- 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन
- 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट
-एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था
-यूपी में 3 पाली मे खुलेंगे दफ�
-यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे
-यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश
-बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली
-बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे
-बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक
-सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे
-सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा
-टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली
-फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी
-रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली
-बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा
-बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा
-शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें
-दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली
-पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे
-खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी
-सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100% कर्मचारी बुलाये जाएंगे
-शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी
-मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता
-अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा
-कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते
-वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है